दिल्ली दंगे: हेड कांस्टेबल पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

दिल्ली दंगे: हेड कांस्टेबल पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

दिल्ली दंगे: हेड कांस्टेबल पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान की अंतरिम जमानत याचिका खारिज
Modified Date: November 29, 2022 / 08:59 pm IST
Published Date: November 10, 2020 12:45 pm IST

नयी दिल्ली, 10 नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान पुलिस हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि घटना के बाद पठान के व्यवहार और जिस प्रकार वह भागा और बाद में गिरफ्तार किया गया, उसे देखते हुए उसके फरार होने का संदेह है।

अदालत ने नौ नवंबर को पारित अपने आदेश में कहा, ”आरोपी पर आरोप है कि वह दंगों में शामिल था और उसकी पहचान की जा चुकी है….लिहाजा इस मामले की गंभीरता के मद्देनजर आरोपी को अंतरिम जमानत नहीं देना सही है।”

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पठान की याचिका में कहा गया है कि उसकी मां का ऑपरेशन होना है, जिनकी देखभाल के लिये उसे अंतरिम जमानत चाहिये।

याचिका में यह भी कहा गया है कि उसके पिता के घुटने का ऑपरेशन होना है। इस दौरान उसका मौजूद रहना जरूरी है।

अदालत ने कहा कि पुलिस के जवाब के मुताबिक उसके पिता के घुटने के ऑपरेशन को लेकर कोई जल्दी नहीं है और पठान के पिता तथा संबंधी उसकी मां का ध्यान रख सकते हैं।

भाषा

जोहेब मानसी

मानसी


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