Reservation in House Allotment: दिव्यांग सरकारी कर्मियों के लिए खुशखबरी, इस चीज के लिए मिलेगा 4 प्रतिशत आरक्षण, सरकार ने जारी किया आदेश

दिव्यांग सरकारी कर्मियों के लिए खुशखबरी, इस चीज के लिए मिलेगा 4 प्रतिशत आरक्षण, Reservation in House Allotment: Differently-abled government employees to get 4 per cent reservation

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  • Publish Date - May 22, 2025 / 09:02 PM IST,
    Updated On - May 23, 2025 / 12:06 AM IST

Reservation in House Allotment. Image Source- IBC24 Archive

HIGHLIGHTS
  • केंद्र सरकार के सामान्य पूल सरकारी आवासों में दिव्यांगों को 4% आरक्षण।
  • यह निर्णय दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप लिया गया है।
  • उद्देश्य है समानता, सम्मान और सभी के लिए सुलभ सार्वजनिक सेवाएं सुनिश्चित करना।

नई दिल्लीः Reservation in House Allotment: केंद्र ‘सामान्य पूल आवासीय आवास श्रेणी’ के तहत सरकारी आवास के आवंटन में दिव्यांग व्यक्तियों को चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने इस संबंध में एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। यह निदेशालय पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवास आवंटित करता है। बृहस्पतिवार को यहां जारी एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि यह ‘ऐतिहासिक’ कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए समावेशी विकास की दिशा में उठाया गया है।

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Reservation in House Allotment: बयान में कहा गया है, ‘‘आगे बढ़कर केंद्र सरकार के आवास के आवंटन में दिव्यांग व्यक्तियों को चार प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जो सार्वजनिक सेवाओं में समानता, सम्मान और पहुंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।’’ दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप संपदा निदेशालय ने दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार के आवासीय आवंटन में उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी किया है।

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दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी आवास में कितना आरक्षण मिलेगा?

केंद्र सरकार ने सामान्य पूल आवासों में 4 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है।

यह आरक्षण किस आधार पर दिया जाएगा?

यह दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और सरकार की समावेशी नीति के तहत लागू किया गया है।

कौन-से विभाग इस आरक्षण का लाभ उठाने वालों को आवास आवंटित करते हैं?

संपदा निदेशालय (Directorate of Estates) केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को आवास आवंटित करता है।

क्या यह आरक्षण केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है?

हां, यह पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो सामान्य पूल के अंतर्गत आते हैं।

इस फैसले का उद्देश्य क्या है?

दिव्यांगजनों को सरकारी सेवाओं में समान अवसर, सम्मान और भौतिक पहुंच सुनिश्चित करना, जिससे समावेशी विकास को बल मिल सके।