तलाक की याचिका: न्यायालय ने उमर अब्दुल्ला, पत्नी को मध्यस्थता के लिए पेश होने को कहा

तलाक की याचिका: न्यायालय ने उमर अब्दुल्ला, पत्नी को मध्यस्थता के लिए पेश होने को कहा

तलाक की याचिका: न्यायालय ने उमर अब्दुल्ला, पत्नी को मध्यस्थता के लिए पेश होने को कहा
Modified Date: August 30, 2024 / 09:20 pm IST
Published Date: August 30, 2024 9:20 pm IST

नयी दिल्ली, 30 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग हो चुकी पत्नी पायल अब्दुल्ला को समझौते की संभावना तलाशने के वास्ते मध्यस्थता के लिए पेश होने को कहा।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय मध्यस्थता केंद्र की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद चार नवंबर को मामले की सुनवाई करेगी।

शीर्ष अदालत ने पूर्व में पायल अब्दुल्ला से उनके पति की तलाक याचिका पर जवाब मांगा था।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर, 2023 को उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनकी अपील विचार योग्य नहीं है।

उच्च न्यायालय ने 2016 के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला को तलाक की डिक्री देने से इनकार कर दिया गया था।

भाषा नेत्रपाल पवनेश

पवनेश


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