अब खैर नहीं चेन पुलिंग करने वालों की, चरित्र पर लगेगा ‘दाग’

अब खैर नहीं चेन पुलिंग करने वालों की, चरित्र पर लगेगा ‘दाग’

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  • Publish Date - June 6, 2019 / 02:59 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:41 PM IST

नई दिल्ली: ट्रेन में यात्रा के दौरान चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ रेलवे सख्त रवैया अपनाने की तैयारी कर रही है। रेलवे के नए नियमों के अनुसार अब चेन पुलिंग करने पर जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है। वहीं, आरपीएफ अब चेन पुलिंग करने वाले का नाम संबंधित थाने में दर्ज करवाएगी, जिसके चलते उन्हें भविष्य में चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यानी लिखापढ़ी में अपराधी माने जाएंगे।

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दरअसल चेन पुलिंग की बढ़ते मामलों पर अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि ऐसे केस में जांच अधिकारी अपनी विवेचना इतनी ठोस बनाए जिससे आरोपी पर भारी जुर्माना लगे। अभी चेन पुलिंग करने वाले आरोपी को रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने पेश, फिर 500 रुपए जुर्माना भरकर आरोपी छूट जाता है। अब आरपीएफ मजिट्रेट के समक्ष आरोपपत्र के साथ रेलवे को हुए नुकसान का ब्यौरा भी जमा करेगी। इसी आधार पर जुर्माना तय होगा।

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आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त डॉ. सुधाकर श्रेयांश चिंचवाड़े ने बताया कि न पुलिंग से आर्थिक नुकसान तो है ही, ट्रेन के पटरी से उतरने का भी डर होता है। इससे जानमाल को खतरा हो सकता है। एक बार से अधिक चेन पुलिंग करने वाले के खिलाफ ज्यादा सख्ती बरतेंगे। उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को भविष्य में नौकरी पाने में दिक्कत हो सकती है। कार्यशालाएं कर जागरूक भी किया जाएगा। कॉलेजों में प्रिंसिपल व गांवों में प्रधान की मदद लेंगे।