ईडी ने पीएमएलए के तहत असम के पूर्व आईएएस अधिकारी की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने पीएमएलए के तहत असम के पूर्व आईएएस अधिकारी की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने पीएमएलए के तहत असम के पूर्व आईएएस अधिकारी की संपत्ति कुर्क की
Modified Date: March 9, 2026 / 08:32 pm IST
Published Date: March 9, 2026 8:32 pm IST

नयी दिल्ली, नौ मार्च (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने असम के पूर्व आबकारी सचिव और आईएएस अधिकारी इंद्रेश्वर कलिता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में अधिक संपत्ति के मामले में धन शोधन की जांच के तहत पांच करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की है।

मामला मुख्यमंत्री के विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ (सीएमएसवीसी) द्वारा कलिता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि सीएमएसवीसी के आरोप पत्र में कहा गया है कि एक मार्च 2000 से 31 दिसंबर 2018 की जांच अवधि के दौरान, कलिता के पास कुल मिलाकर 5.64 करोड़ रुपये की संपत्ति थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में 131.12 प्रतिशत अधिक थी।

गुवाहाटी के जू रोड पर स्थित एक संपत्ति समेत 5.64 करोड़ रुपये मूल्य की छह अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आदेश दिया गया।

ईडी ने आरोप लगाया कि कलिता ने कई अचल संपत्तियां या तो अपने नाम पर या पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर हासिल कीं, जिनके पास आय के ऐसे स्रोत नहीं थे।

एजेंसी ने दावा किया, ‘ धन के वास्तविक स्वामित्व और स्रोत को छिपाने के लिए ऐसा किया गया था। संपत्तियों को खरीदने के लिए पंजीकृत बिक्री विलेखों में जानबूझकर मूल्य को कम दिखाया गया।”

भाषा

जोहेब नरेश

नरेश


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