ईडी ने अल फलाह के अध्यक्ष की 39 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने अल फलाह के अध्यक्ष की 39 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने अल फलाह के अध्यक्ष की 39 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की
Modified Date: April 7, 2026 / 05:04 pm IST
Published Date: April 7, 2026 5:04 pm IST

नयी दिल्ली, सात अप्रैल (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ धनशोधन जांच के तहत दिल्ली के जामिया नगर में एक घर, फरीदाबाद में खेती की जमीन और कई बैंक खातों में जमा राशि कुर्क की है, जिनकी कुल कीमत 39 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के नियमों के तहत इन संपत्तियों के लेन-देन पर रोक लगाने के लिए एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है।

इन संपत्तियों में दिल्ली के जामिया नगर में एक घर, फरीदाबाद के धौज इलाके में खेती की जमीन और कुछ बैंक खातों में जमा रकम और सावधि जमा के पैसे शामिल हैं।

सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि इन संपत्तियों की कुल कीमत 39.45 करोड़ रुपये है।

सिद्दीकी (61) अभी जेल में बंद हैं।

उनके खिलाफ यह ताज़ा कार्रवाई धनशोधन के एक मामले के तहत हुई है, जो उनके शिक्षण संस्थानों के छात्रों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है।

हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी, 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुए विस्फोट से जुड़े एक ‘सफेदपोश’ आतंकी मॉड्यूल की जांच के दौरान जांच एजेंसियों के रडार पर आई थी। इस विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे।

सिद्दीकी को पिछले साल ईडी ने गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने पहले यूनिवर्सिटी की करीब 140 करोड़ रुपये की ज़मीन और इमारत कुर्क की थी।

भाषा वैभव दिलीप

दिलीप


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