ईडी ने भूषण स्टील के पूर्व प्रवर्तक की पत्नी की 58 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने भूषण स्टील के पूर्व प्रवर्तक की पत्नी की 58 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने भूषण स्टील के पूर्व प्रवर्तक की पत्नी की 58 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
Modified Date: July 2, 2026 / 09:00 pm IST
Published Date: July 2, 2026 9:00 pm IST

नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय ने कथित तौर पर धन को दूसरे मद में व्यय करने से जुड़े धनशोधन मामले में भूषण स्टील के पूर्व प्रवर्तक नीरज सिंघल की पत्नी रितु सिंघल की करीब 58 करोड़ रुपये की संपत्ति बृहस्पतिवार को कुर्क की।

संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में इंदौर (मध्य प्रदेश) में भूखंड और एक रिहायशी संपत्ति का हिस्सा, साथ ही रितु सिंघल के नाम पर इक्विटी शेयर और बैंक में जमा राशि शामिल है।

ईडी ने बताया कि 24 जून को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया था और इन संपत्तियों की कुल कीमत 58.34 करोड़ रुपये है।

यह मामला कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय की ओर से भूषण स्टील लिमिटेड, नीरज सिंघल और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है।

कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियापूरी होने के बाद, 2018 में टाटा स्टील लिमिटेड ने भूषण स्टील का अधिग्रहण कर लिया।

ईडी का आरोप है कि नीरज सिंघल और उनके सहयोगियों ने वास्तविक अंतरण की आड़ में बीएसएल की राशि दूसरी जगह भेजा, जिससे वित्तीय संस्थानों को 11,446.73 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

एजेंसी ने इस मामले में पहले ही 428 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है और इस सिंघल दंपति व अन्य लोगों के खिलाफ दो आरोप पत्र दाखिल किये हैं।

भाषा धीरज माधव

माधव


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