ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के खिलाफ मामले में 581 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं

ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के खिलाफ मामले में 581 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं

ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के खिलाफ मामले में 581 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं
Modified Date: March 12, 2026 / 07:49 pm IST
Published Date: March 12, 2026 7:49 pm IST

नयी दिल्ली, 12 मार्च (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी की कंपनियों आरएचएफएल और आरसीएफएल की 581 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि 11 मार्च को गोवा, केरल, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भूखंडों को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था।

एजेंसी ने कहा कि 581.65 करोड़ रुपये की ये संपत्तियां रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) की हैं।

इसने कहा, ‘‘यह कुर्की आदेश छह मार्च को रिलायंस पावर लिमिटेड के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत चलाये गये मामले में तलाशी अभियान के बाद जारी किया गया है।’’

ईडी ने इससे पहले भी अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की संपत्तियों को जब्त किया था।

एजेंसी ने कहा, ‘‘रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य कुल 16,310 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।’’

यह जांच सीबीआई द्वारा आरसीएफएल और आरएचएफएल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से शुरू हुई है, जो यस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायतों पर आधारित है।

ईडी ने कहा कि जांच में पाया गया कि दोनों कंपनियों ने कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों से धन जुटाया था, और इस धन में से 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में परिवर्तित हो गई।

भाषा

देवेंद्र नरेश

नरेश


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