ईडी ने पुणे मुस्लिम ट्रस्ट जालसाजी मामले में संपत्तियां कुर्क कीं |

ईडी ने पुणे मुस्लिम ट्रस्ट जालसाजी मामले में संपत्तियां कुर्क कीं

ईडी ने पुणे मुस्लिम ट्रस्ट जालसाजी मामले में संपत्तियां कुर्क कीं

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:27 PM IST, Published Date : April 26, 2022/8:36 pm IST

नयी दिल्ली, 26 अप्रैल (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पुणे के मुस्लिम धार्मिक ट्रस्ट में कथित जालसाजी से जुड़े मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत 8.67 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। केंद्रीय एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

ईडी ने ताबुत इनाम इंडोमेंट ट्रस्ट (टीआईईटी) के बैंक खाते में जमा 7.17 करोड़ रुपये और पुणे में 1.50 करोड़ रुपये कीमत का एक आवासीय परिसर कुर्क करने के लिए धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत एक अंतरिम आदेश जारी किया।

ईडी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन का यह मामला पुणे पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी और आरोप पत्र पर आधारित है, जिसमें आरोपियों ने ट्रस्ट के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर 8.67 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि प्राप्त की थी।

बयान के मुताबिक, जांच में पाया गया कि इम्तियाज मोहम्मद हुसैन, चांद रमजान मुलानी, सतीश राजगुरु, संतोष कांबले और अन्य आरोपियों ने मोहम्मद इशराक खान उर्फ जरीफ खान के साथ मिलकर टीआईईटी के फर्जी दस्तावेज बनाए।

बयान के मुताबिक, आरोपियों ने ट्रस्ट के नाम पर बनाए गए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खोले गए बैंक खाते में मुआवजा राशि प्राप्त करने के बाद इस रकम का उपयोग आवासीय फ्लैट और व्यक्तिगत लाभ के लिए किया।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Flowers