ईडी ने पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की संपत्तियां कुर्क कीं

ईडी ने पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की संपत्तियां कुर्क कीं

ईडी ने पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की संपत्तियां कुर्क कीं
Modified Date: March 14, 2024 / 07:22 pm IST
Published Date: March 14, 2024 7:22 pm IST

नयी दिल्ली, 14 मार्च (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोधी कानून के प्रावधानों के तहत कांग्रेस की पंजाब इकाई के नेता और पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और उनके बेटों की 4.58 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति अंतरिम रूप से कुर्क की है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उसकी जांच में पाया गया कि धर्मसोत ने एक मार्च 2016 और 31 मार्च 2022 के दौरान अपने एवं अपने बेटों के नाम पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक की संपत्ति अर्जित की। इस अवधि के दौरान वह पंजाब में वन मंत्री थे।

बयान में कहा गया कि ईडी की जालंधर इकाई ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 13 मार्च को धर्मसोत और उनके बेटों की स्वामित्व वाली 4.58 करोड़ रुपये की संपत्तियां अंतरिम रूप से कुर्क कीं।

ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत पंजाब सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की ।

ईडी ने कहा कि मामले की जांच जारी है।

भाषा शफीक राजकुमार

राजकुमार


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