ईडी को दिल्ली बुलाने का अधिकार नहीं: अभिषेक बनर्जी ने अदालत में कहा

ईडी को दिल्ली बुलाने का अधिकार नहीं: अभिषेक बनर्जी ने अदालत में कहा

ईडी को दिल्ली बुलाने का अधिकार नहीं: अभिषेक बनर्जी ने अदालत में कहा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:45 pm IST
Published Date: January 5, 2022 11:04 pm IST

नयी दिल्ली, पांच जनवरी (भाषा) तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी कि पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उन्हें राष्ट्रीय राजधानी समन करने का कोई अधिकार नहीं है।

बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि यह उनका मामला नहीं है कि धनशोधन कानून के तहत कोई जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन एजेंसी को उनसे पूछताछ के लिए कोलकाता आना चाहिए।

सांसद और उनकी पत्नी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पिछले साल जारी समन को रद्द करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की है। उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह दलील दी गयी।

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सिब्बल ने तर्क दिया कि ईडी का कोलकाता में एक क्षेत्रीय कार्यालय है और वह किसी भी व्यक्ति को भारत में किसी भी स्थान पर नहीं बुला सकता है। उन्होंने जोर दिया कि यह मामला कोलकाता की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

उन्होंने कहा, ‘‘वे जहां कहीं भी चाहते हैं, जांच के उद्देश्य से व्यक्तियों को बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है… आप किसी ऐसे व्यक्ति को, जो यह नहीं जानता कि वह आरोपी है या गवाह, दिल्ली आकर सबूत देने के लिए कैसे कह सकते हैं?’’

वरिष्ठ वकील ने कहा कि विभिन्न तारीखों पर पेश होने के लिए समन बनर्जी को संसद सदस्य होने के कारण यहां आवंटित आवास में दिया गया था, लेकिन वह उनका ‘निवास’ नहीं है।

मामले में अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।

भाषा अविनाश शफीक


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