ईडी ने धनशोधन के मामले में हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया

ईडी ने धनशोधन के मामले में हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया

ईडी ने धनशोधन के मामले में हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया
Modified Date: July 8, 2024 / 10:03 pm IST
Published Date: July 8, 2024 10:03 pm IST

नयी दिल्ली, आठ जुलाई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय ने कथित जमीन घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा झामुमो नेता हेमंत सोरेन को दी गई जमानत के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।

उच्च न्यायालय ने 28 जून को सोरेन को जमानत दे दी थी और उन्होंने चार जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

ईडी द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किए जानेसे कुछ देर पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

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इससे पहले उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दलील दी थी कि यदि सोरेन को जमानत पर रिहा किया गया तो वह इसी तरह का अपराध कर सकते हैं और उन्होंने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति पुलिस थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों का हवाला दिया था।

उच्च न्यायालय ने जमानत आदेश में कहा था, ‘‘याचिकाकर्ता द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने उनके आचरण को रेखांकित किया है लेकिन मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य में, याचिकाकर्ता द्वारा समान प्रकृति का अपराध करने की कोई संभावना नहीं है।’’

भाषा धीरज माधव

माधव


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