निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव में दूसरे मतपत्र के आरोप पर ओडिशा के सीईओ को सुनवाई करने को कहा

निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव में दूसरे मतपत्र के आरोप पर ओडिशा के सीईओ को सुनवाई करने को कहा

निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव में दूसरे मतपत्र के आरोप पर ओडिशा के सीईओ को सुनवाई करने को कहा
Modified Date: April 30, 2026 / 12:12 pm IST
Published Date: April 30, 2026 12:12 pm IST

भुवनेश्वर, 30 अप्रैल (भाषा) भारत निर्वाचन आयोग ने ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह राज्यसभा चुनाव के दौरान दो भाजपा विधायकों को दूसरा मतपत्र जारी किए जाने के आरोपों पर बीजू जनता दल (बीजद) की शिकायत की सुनवाई करें।

यह निर्देश बीजद सांसद सस्मित पात्रा द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सौंपे गए ज्ञापन के बाद दिया गया है।

निर्वाचन आयोग की ओर से अवर सचिव राजेश कुमार सिंह के हस्ताक्षर वाले पत्र में कहा गया है कि बीजद प्रतिनिधिमंडल की शिकायत पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाए।

आयोग के निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजद ने एक बयान में कहा कि वह आयोग की इस त्वरित और जिम्मेदार कार्रवाई की सराहना करता है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास मजबूत होता है।

पार्टी ने कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसका प्रतिनिधिमंडल ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष सभी संबंधित तथ्य और चिंताएं रखेगा तथा उचित स्पष्टीकरण और कार्रवाई की मांग करेगा।

अपने ज्ञापन में पात्रा ने 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान दो भाजपा विधायकों उपासना महापात्र और पूर्ण चंद्र सेठी को दूसरा मतपत्र जारी किए जाने पर गंभीर सवाल उठाए थे।

बीजद ने कहा कि पहले मतपत्र पर निशान लगाए जाने के बाद दूसरा मतपत्र जारी किए जाने की घटना से चुनावी प्रक्रिया और मतदान की पवित्रता पर प्रश्न खड़े होते हैं।

भाषा मनीषा अविनाश

अविनाश


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