पूर्व मंत्री हत्याकांड: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने वाईएसआरसीपी सांसद की याचिका खारिज की |

पूर्व मंत्री हत्याकांड: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने वाईएसआरसीपी सांसद की याचिका खारिज की

पूर्व मंत्री हत्याकांड: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने वाईएसआरसीपी सांसद की याचिका खारिज की

:   Modified Date:  March 17, 2023 / 08:02 PM IST, Published Date : March 17, 2023/8:02 pm IST

हैदराबाद, 17 मार्च (भाषा) तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य वाई एस अविनाश रेड्डी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या से जुड़े मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई से रोकने और मामले में आगे की पूछताछ पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 (जांच एजेंसियों द्वारा गवाहों से पूछताछ) के तहत याचिकाकर्ता से पूछताछ पर रोक लगाने के लिए इच्छुक नहीं है।

अदालत ने अविनाश रेड्डी द्वारा दायर अर्जी पर सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने कहा कि सीबीआई जांच जारी रखेगी और जांच एजेंसी सीआरपीसी की धारा 160 (गवाहों की पेशी से संबंधित पुलिस की शक्ति) के तहत याचिकाकर्ता को तलब कर सकती है तथा याचिकाकर्ता से पूछताछ की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी।

अदालत ने कहा, ‘यह अदालत याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इस तरह का एक व्यापक आदेश अस्वीकार्य है।’

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहे हैं और चार साल पहले किए गए कथित अपराध में जांच जारी रखने के पक्ष में पलड़ा झुका था।

अदालत ने कहा, ‘इसके अलावा, जांच जारी रखने से याचिकाकर्ता को कोई अपूरणीय क्षति नहीं हो रही है, क्योंकि उनका नाम अब भी आरोपी के तौर पर नहीं है।’

अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के वकील को उनके साथ जांच कक्ष में जाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन उनके अधिवक्ता एक निश्चित दूरी से अपने मुवक्किल पर नजर रख सकते हैं।

सीबीआई द्वारा तलब किये जाने के बाद आंध्र प्रदेश के कडप्पा से सांसद अविनाश रेड्डी एजेंसी के सामने चार बार पेश हो चुके हैं।

विवेकानंद रेड्डी, आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के भाइयों में से एक और मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी के चाचा थे, जो विधानसभा चुनाव से चंद हफ्ते पहले 15 मार्च, 2019 की रात पुलिवेंदुला में अपने आवास पर मृत पाए गए थे।

इस मामले की जांच शुरू में राज्य अपराध जांच विभाग के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने की थी, लेकिन जुलाई 2020 में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था।

सीबीआई ने हत्या के मामले में 26 अक्टूबर, 2021 को एक आरोप-पत्र और 31 जनवरी, 2022 को एक पूरक आरोप-पत्र दायर किया था।

भाषा सुरेश पवनेश

पवनेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)