आबकारी घोटाला : अदालत ने सीबीआई को आरोपियों के बयानों, सबूतों का विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया

आबकारी घोटाला : अदालत ने सीबीआई को आरोपियों के बयानों, सबूतों का विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया

आबकारी घोटाला : अदालत ने सीबीआई को आरोपियों के बयानों, सबूतों का विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया
Modified Date: April 24, 2024 / 08:24 pm IST
Published Date: April 24, 2024 8:24 pm IST

नयी दिल्ली, 24 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को सीबीआई से कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में गवाहों और आरोपियों के बयानों के साथ-साथ साक्ष्यों का विवरण देने वाले दस्तावेज सात मई तक दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किये या न किये जाने के बिंदु पर सुनवाई स्थगित करते हुए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश जारी किए।

अदालत ने 22 अप्रैल को मामले में बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका पर अपना आदेश दो मई के लिए सुरक्षित रख लिया था। कविता वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

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कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स आवास से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था।

सीबीआई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। यह नीति अब रद्द हो चुकी है।

भाषा शफीक सुरेश

सुरेश


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