नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक एस के मिश्रा के सेवाकाल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह केंद्र की मोदी सरकार को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। (Extended tenure of ED director) ईडी निदेशक संजय मिश्रा अब 15 सितंबर तक डायरेक्टर के पद पर बने रह सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला राष्ट्र हित में लिया जा रहा है।
हालाँकि इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई। एसके मिश्रा को ईडी प्रमुख के पद पर बने रहने देने की मांग वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, “क्या आप यह संदेश नहीं दे रहे हैं कि आपका विभाग अक्षम लोगों से भरा है और आपको कोई और नहीं मिल सकता है?”
सुप्रीम कोर्ट ने ED निदेशक एस.के. मिश्रा को 15 सितंबर तक ED निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दी। pic.twitter.com/eNhzbPQEIC
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 27, 2023
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बता दें कि 11 जुलाई को दिए अपने अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया था। (Extended tenure of ED director) सुको के इस फैसले के बाद भाजपा नीत एनडीए की सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई थी।
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