एफसीआरए उल्लंघन : केरल सतर्कता ब्यूरो ने नेता प्रतिपक्ष सतीशन के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की

एफसीआरए उल्लंघन : केरल सतर्कता ब्यूरो ने नेता प्रतिपक्ष सतीशन के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की

एफसीआरए उल्लंघन : केरल सतर्कता ब्यूरो ने नेता प्रतिपक्ष सतीशन के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की
Modified Date: January 4, 2026 / 01:25 pm IST
Published Date: January 4, 2026 1:25 pm IST

तिरुवनंतपुरम, चार जनवरी (भाषा) केरल सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) ने पुनर्वास परियोजना के संबंध में विदेश से धन संग्रह में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी डी सतीशन के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने की सिफारिश की है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि वीएसीबी की सिफारिश वाली रिपोर्ट मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को सौंप दी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, सतर्कता विभाग ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की है।

 ⁠

इसमें कहा गया है कि सतीशन ने निजी यात्रा के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेकर विदेश यात्रा की और विदेश में कथित तौर पर धन जुटाया जिसे बाद में केरल में खातों में स्थानांतरित किया गया।

सूत्रों ने बताया कि सतर्कता रिपोर्ट में एफसीआरए अधिनियम, 2010 की धारा 3(2)(ए) (जो भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति या विदेश में रहने वाले किसी भारतीय नागरिक को किसी राजनीतिक दल की ओर से विदेशी अंशदान स्वीकार करने से प्रतिबंधित करती है) के तहत सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है।

वायनाड में जब संवाददाताओं ने इस घटनाक्रम पर सतीशन से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा कि वह इस मामले में व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप से लड़ेंगे।

भाषा

सिम्मी देवेंद्र

देवेंद्र


लेखक के बारे में