FIR on Rahul Gandhi: मुश्किलों में फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दर्ज होगा FIR, इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने दिया आदेश

मुश्किलों में फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दर्ज होगा FIR, FIR on Congress Leader Rahul Gandhi For British Citizenship

FIR on Rahul Gandhi: मुश्किलों में फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दर्ज होगा FIR, इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने दिया आदेश
Modified Date: April 17, 2026 / 05:52 pm IST
Published Date: April 17, 2026 5:34 pm IST

लखनऊ/इलाहाबादः FIR on Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सीट से सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली है। दोहरी नागरिकता केस में हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिए है। कोर्ट ने कहा है कि रायबरेली के कोतवाली थाने में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब एक बार फिर देश की सियासत गर्म होने के आसार दिख रहे हैं।

दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप है कि उनके पास दोहरी नागरिकता है। यानी वो एक तरफ भारतीय नागरिक हैं, और दूसरी तरफ ब्रिटिश नागरिक भी हैं। भारत का कानून कहता है कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक देश की नागरिकता हो सकती है। अगर किसी के पास दोहरी नागरिकता है, तो वो भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता और न ही सांसद बन सकता है। इस मामले को लेकर विग्नेश शिशिर नाम के शख्स ने याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि रायबरेली के कोतवाली थाने में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए।

स्पेशल MP/MLA कोर्ट के आदेश को चुनौती (Rahul Gandhi News)

FIR on Rahul Gandhi: यह आदेश बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने लखनऊ की एक स्पेशल MP/MLA कोर्ट के 28 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत ने माना था कि वह नागरिकता से जुड़े मामलों पर फैसला करने के लिए सक्षम नहीं है। कर्नाटक के रहने वाले याचिकाकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने और डिटेल में जांच की मांग की है। शिकायत शुरू में रायबरेली की एक स्पेशल MP/MLA कोर्ट में दायर की गई थी। 17 दिसंबर, 2025 को हाई कोर्ट ने केस को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया। लखनऊ कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का रुख किया।

कोर्ट के आदेश का विग्नेश शिशिर ने किया स्वागत

बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि एक लैंड मार्क और ऐतिहासिक फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मेरी पिटीशन को मंजूरी दे दी है और उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के थाने के को ब्रिटिश सिटिजनशिप केस में राहुल गांधी, लोकसभा सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश और निर्देश दिया है।

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