आग की चपेट में आये भवनों को नया एनओसी मिलने तक इस्तेमाल की इजाजत नहीं : डीएफएस

आग की चपेट में आये भवनों को नया एनओसी मिलने तक इस्तेमाल की इजाजत नहीं : डीएफएस

आग की चपेट में आये भवनों को नया एनओसी मिलने तक इस्तेमाल की इजाजत नहीं : डीएफएस
Modified Date: November 29, 2022 / 08:37 pm IST
Published Date: June 28, 2021 1:29 pm IST

( अंजलि पिल्लई )

नयी दिल्ली, 28 जून (भाषा) दिल्ली में दमकल विभाग ने हाल में भीषण आग की चपेट में आये ऐेसे किसी भी भवन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनके पास अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र तो है लेकिन उन्हें नया अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी नहीं किया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को इस बारे में बताया।

यह कदम ऐसे वक्त उठाया गया है जब विभाग ने पाया कि ऐेसे कुछ प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इन प्रतिष्ठानों में अस्पताल और निर्माण ईकाइयां शामिल हैं। अब तक विभाग ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) समेत ऐसे दो प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया है।

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दिल्ली दमकल सेवा (डीएफएस) के निदेशक अतुल गर्ग ने पुष्टि की कि एक नोटिस एम्स को भेजा गया है और 16 जून को संस्थान के कन्वर्जेंस ब्लॉक में आग लगने की घटना के बाद उसे नए एनओसी के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया है। आग पर काबू पाने के लिए तब मौके पर 20 से अधिक दमकल की गाड़ियां भेजी गयी थीं । हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था।

दमकल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘जब आग लगी थी तब पाया गया कि उक्त भवन में अग्नि सुरक्षा का कोई उपकरण काम नहीं कर रहा था। धुएं का संकेत देने वाले उपकरण भी काम नहीं कर रहे थे। इसलिए एम्स को नोटिस जारी किया गया है और उसे दमकल विभाग से नया एनओसी मिलने तक उक्त भवन का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया गया है।’’

उन्होंने बताया, ‘‘एम्स को अपने सभी भवनों में आपदा प्रबंधन योजना और 24 घंटे प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मियों को रखने का निर्देश दिया गया है।’’ उन्होंने बताया कि नोटिस के बाद एम्स ने नए एनओसी के लिए आवेदन किया है और अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के लिए जांच किये जाने की संभावना है। सोमवार को भी एम्स के आपात विभाग के ऑपरेशन थिएटर से सटे एक कक्ष में आग लग गयी थी, हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था।

दमकल विभाग के अनुसार पश्चिम दिल्ली में दो मंजिला गोदाम में आग लगने की घटना के बाद शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर डीएफएस से नया एनओसी मिलने तक उसका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैध एनओसी और अग्नि सुरक्षा उपकरणों के काम करने की स्थति में नया प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है।

भाषा सुरभि नरेश

नरेश


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