पूर्व ADGP को 3 साल की सजा फिर जमानत भी, महिला IPS ने लगाए थे यौन शोषण के गंभीर आरोप, जानें क्या था पूरा मामला..

पूर्व ADGP को 3 साल की सजा फिर जमानत भी, महिला IPS ने लगाए थे यौन शोषण के गंभीर आरोप, जानें क्या था पूरा मामला..

Former ADGP punished on sexual abuse case

Modified Date: June 16, 2023 / 04:23 pm IST
Published Date: June 16, 2023 4:23 pm IST

चेन्नई: तमिलनाडु की एक अदालत ने निलंबित स्पेशल डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) राजेश दास को एक महिला भापुसे अधिकारी के यौन शोषण के मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में सुनवाई के बाद आरोपी पूर्व डीजीपी को तीन साल की सजा सुनाई गई है। (Former ADGP punished on sexual abuse case) अदालत ने उन्हें जमानत भी दे दी है। जमानत फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया है।

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बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम दो साल पहले 2021 में सामने आया था। चुनावी साल में इस मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। तब डीएमके ने इसे चुनावी मुद्दा बनाते हुए सत्ता में आने पर पीड़िता को न्याय और दोषी को सजा दिलाये जाने की बात कही थी। (Former ADGP punished on sexual abuse case) डीएमके नेता एमके स्टालिन ने तब चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर आरोपी अफसर के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया गया तो पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

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