श्रीलंकाई एयरलाइन के पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक को महिला कर्मी के शीलभंग का दोषी करार दिया गया

श्रीलंकाई एयरलाइन के पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक को महिला कर्मी के शीलभंग का दोषी करार दिया गया

श्रीलंकाई एयरलाइन के पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक को महिला कर्मी के शीलभंग का दोषी करार दिया गया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:22 pm IST
Published Date: September 16, 2020 7:28 pm IST

नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने ‘श्रीलंकन एयरलाइन’ के एक पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक (भारत) ललित डीसिल्वा को दिल्ली में 2009 में एक महिला सहकर्मी का शीलभंग करने के मामले में दोषी ठहराया है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट देव सरोहा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया। इस मामले में 17 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। दोषी को इस मामले में अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती है।

पीड़िता विमानन कंपनी के दिल्ली कार्यालय में सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने आठ अक्टूबर, 2009 को शिकायतकर्ता को अपने कक्ष में बुलाया और उससे अनुचित सवाल पूछकर उसका शीलभंग किया।

भाषा स्नेहा सिम्मी

सिम्मी


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