Supreme Court On Samay Raina: बढ़ सकती है इन दो मशहूर कॉमेडियन की मुश्किलें, इस मामले में सुप्रीम ने लगाई फटकार, 3 लाख रुपए का लगाया जुर्माना
Supreme Court On Samay Raina: सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया को पिछले आदेश का पालन नहीं करने पर फटकार लगाई है।
Supreme Court On Samay Raina/Image Credit: AI
- समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।
- सुप्रीम कोर्ट ने समय और रणवीर को पिछले आदेश का पालन नहीं करने पर फटकार लगाई है।
- सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
Supreme Court On Samay Raina: नई दिल्ली: कॉमेडियन समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मंगलवार को दोनों के मामलों में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने समय और रणवीर को पिछले आदेश का पालन नहीं करने पर फटकार लगाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर यह रकम जमा नहीं की गई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को फटकार लगाते हुए कहा ‘ये खुद को ‘यूथ आइकॉन’ कहते हैं। पता नहीं कि दोनों किस तरह के यूथ आइकॉन है। यह सोचकर ही घबराहट होती है। हमें लगता है कि कॉमेडियन समय रैना ने कोर्ट को गुमराह किया है और हमारे आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया है।’ सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा कि रैना पहले दिए गए निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहे। (Supreme Court On Samay Raina) कोर्ट ने गौर किया कि बेंच के सामने भरोसा दिलाने के बावजूद, उनका बाद का व्यवहार रिकॉर्ड पर दर्ज किए गए वादों के मुताबिक नहीं था। सीनियर वकील अपराजिता सिंह का कहना है कि समय रैना शो तो कर रहे हैं लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्होंने एसएमए फाउंडेशन या पीड़ित लोगों से संपर्क नहीं किया है।
अदालत देती रही छूट
Supreme Court On Samay Raina: सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि, ‘सार्वजनिक जीवन में, आप दूसरों का जितना सम्मान करते हैं, उतना ही सम्मान पाते हैं। हम उन्हें छूट देते रहे हैं। हमने सोचा था कि आप सम्मानित परिवारों से ताल्लुक रखने वाले युवा हैं। मगर लोगों को नीचा दिखाना आपके लिए फैशन बन गया है।’
कॉमेडियन के वकील क्या बोले?
कॉमेडियन के वकील ने कहा एसएमए फाउंडेशन से संपर्क न करना अहंकार की वजह से नहीं हुआ है। (Supreme Court On Samay Raina) कोर्ट के अधिकारियों के तौर पर हम क्लाइंट्स को समझाने की कोशिश करेंगे।
क्या है पूरा मामला?
Supreme Court On Samay Raina: दरअसल पिछले साल अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के होस्ट समय रैना और उनके साथी कॉमेडियनों को विकलांगता और दुर्लभ आनुवंशिक विकारों वाले लोगों का मजाक उड़ाने के लिए बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था ‘ऐसी हरकतों के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत सजा हो सकती है। अपने पॉडकास्ट वगैरह पर जाकर माफी मांगें। फिर हमें बताएं कि आप कितना जुर्माना या हर्जाना भरने को तैयार हैं।’
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