जयपुर। जयपुर में चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। विशेष अदालत ने आरोपी सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफ उर्फ सेफुर्रहमान और सलमान को फांसी की सजा सुनाई है। यहां आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय लाया गया। फैसले के वक्त कोर्ट रूम के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात रहा।
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बता दें कि गुलाबी नगरी जयपुर में 11 साल पहले हुए 8 सीरियल बम ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत ने चार आरोपियों को बुधवार को दोषी करार दिया था। इन चारों आरोपियों को आज सजा सुनाई गई, गुरुवार को इनकी सजा पर कोर्ट में बहस पूरी हो गई थी, इन आरोपियों को आईपीसी की धारा 120 B, 302, 307, 326, 324, 427, 121A, 124 A, 153 A में आरोपियों को दोषी करार दिया गया।
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इनके अलावा विस्फोटक पदार्थ निवारण अधिनियम की धारा 3, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 16(1) A और धारा 18 में सभी चारों आरोपी दोषी करार दिए गए, इन धाराओं में आजीवन उम्रकैद से फांसी की सजा तक का प्रावधान है। कोर्ट ने ढाई हजार पन्नों में फैसला दिया है, वहीं, शाहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है।
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बता दें कि, विशेष न्यायालय ने आईपीसी, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और पीडीपीपी एक्ट के तहत आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने दोषियों के वकीलों की तमाम दलीलों के खिलाफ ज़ोरदार पैरवी की और दोषियों के पुराने क्रिमिनल बैकग्राउंड का हवाला दिया।
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