एक अप्रैल से छह अंक वाले एचयूआईडी अंकित आभूषणों की ही बिक्री हो सकेगी

एक अप्रैल से छह अंक वाले एचयूआईडी अंकित आभूषणों की ही बिक्री हो सकेगी

एक अप्रैल से छह अंक वाले एचयूआईडी अंकित आभूषणों की ही बिक्री हो सकेगी
Modified Date: March 5, 2023 / 12:12 am IST
Published Date: March 5, 2023 12:12 am IST

नयी दिल्ली, चार मार्च (भाषा) देश में एक अप्रैल से सोने के उन्हीं ज़ेवरात और कलाकृतियों की बिक्री हो पाएगी जिनपर छह अंकों वाली ‘हॉलमार्क अल्फ़ान्यूमेरिक यूनीक आइडेंटिफिकेशन’ (एचयूआईडी) संख्या अंकित होगी। सरकार ने शनिवार को यह जानकारी दी है।

इसका मतलब है कि 31 मार्च के बाद बिना एचयूआईडी के पुराने हॉलमार्क आभूषणों की बिक्री की अनुमति दुकानदारों को नहीं होगी।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी पक्षकारों के साथ सलाह-मशविरे के बाद इस संबंध में 18 जनवरी को फैसला किया गया था।

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स्वर्ण हॉलमार्क सोने की शुद्धता का प्रमाण पत्र होता है। यह 16 जून 2021 से स्वैच्छिक था।

छह अंकों की एचयूआईडी संख्या को एक जुलाई 2021 से लगाया गया है।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के पास मौजूद पुराने हॉलमार्क वाले आभूषण वैध रहेंगे।

भाषा

नोमान प्रशांत

प्रशांत


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