सामूहिक दुष्कर्म मामला : अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

सामूहिक दुष्कर्म मामला : अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

सामूहिक दुष्कर्म मामला : अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Modified Date: November 29, 2022 / 08:45 pm IST
Published Date: November 10, 2022 5:27 pm IST

पोर्ट ब्लेयर, 10 नवंबर (भाषा) एक स्थानीय अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में अंडमान और निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण की अग्रिम जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

फैसले के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों की एक टीम उस निजी रिसॉर्ट पहुंची, जहां नारायण ठहरे हुए थे और भारी सुरक्षा के बीच उन्हें पुलिस लाइन ले गए।

एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) मामले में नारायण से तीन बार पूछताछ कर चुकी है। एसआईटी का गठन उन आरोपों की जांच के लिए किया गया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21 वर्षीय एक युवती को सरकारी नौकरी का झांसा देकर मुख्य सचिव के घर ले जाया गया और फिर वहां नारायण सहित शीर्ष अधिकारियों ने उससे बलात्कार किया।

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भाषा आशीष पवनेश

पवनेश


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