निजी कंपनियों से कर्मचारियों को मिलने वाला गिफ्ट GST के दायरे से बाहर: वित्त मंत्रालय | Gift to employees from private companies, out of the purview of GST

निजी कंपनियों से कर्मचारियों को मिलने वाला गिफ्ट GST के दायरे से बाहर: वित्त मंत्रालय

निजी कंपनियों से कर्मचारियों को मिलने वाला गिफ्ट GST के दायरे से बाहर: वित्त मंत्रालय

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:08 PM IST, Published Date : July 11, 2017/4:47 am IST

 

वित्त मंत्रालय ने निजी कंपनियों से कर्मचारियों को मिलने वाले गिफ्ट को GST के दायरे से बाहर रखने का ऐलान किया है.अब कर्मचारियों को सालाना 50 हजार रुपए तक मिलने वाले गिफ्ट GST से बाहर रहेंगे. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि “कंपनियां अपने कर्मचारियों को सालाना 50 हजार रुपए तक की कीमत के गिफ्ट दे सकती हैं. इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा.” साथ ही मंत्रालय ने ये भी साफ किया है, कि कर्मचारियों को साल में 50 हजार रुपए से ज्यादा कीमत के मिलने वाले गिफ्ट GST के दायरे में रखे गए हैं और इस पर टैक्स लगाया जाएगा।