वित्त मंत्रालय ने निजी कंपनियों से कर्मचारियों को मिलने वाले गिफ्ट को GST के दायरे से बाहर रखने का ऐलान किया है.अब कर्मचारियों को सालाना 50 हजार रुपए तक मिलने वाले गिफ्ट GST से बाहर रहेंगे. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि “कंपनियां अपने कर्मचारियों को सालाना 50 हजार रुपए तक की कीमत के गिफ्ट दे सकती हैं. इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा.” साथ ही मंत्रालय ने ये भी साफ किया है, कि कर्मचारियों को साल में 50 हजार रुपए से ज्यादा कीमत के मिलने वाले गिफ्ट GST के दायरे में रखे गए हैं और इस पर टैक्स लगाया जाएगा।
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