एमसीडी में ‘एल्डरमैन’ नामित करने का अधिकार देने से उपराज्यपाल निकाय को अस्थिर कर सकते हैं: न्यायालय

एमसीडी में ‘एल्डरमैन’ नामित करने का अधिकार देने से उपराज्यपाल निकाय को अस्थिर कर सकते हैं: न्यायालय

एमसीडी में ‘एल्डरमैन’ नामित करने का अधिकार देने से उपराज्यपाल निकाय को अस्थिर कर सकते हैं: न्यायालय
Modified Date: May 17, 2023 / 02:56 pm IST
Published Date: May 17, 2023 2:56 pm IST

(फाइल फोटो के साथ)

नयी दिल्ली, 17 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि उपराज्यपाल को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में ‘एल्डरमैन’ नामित करने का अधिकार देने का मतलब है कि वह निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में ‘एल्डरमैन’ को नामित करने के उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए यह बात कही।

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पीठ ने कहा, ‘‘ क्या एमसीडी में 12 विशिष्ट लोगों का नामांकन केंद्र के लिए इतना चिंता का विषय है? दरअसल, उपराज्यपाल को यह अधिकार देने का मतलब होगा कि वह लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई नगर समितियों को अस्थिर कर सकते हैं क्योंकि उनके (एल्डरमैन के) पास मतदान के अधिकार भी होंगे।’’

उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचित सरकार की सहायता तथा परामर्श के बिना दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 ‘एल्डरमैन’ को नामित करने के लिए उपराज्यपाल के संविधान तथा कानून के तहत ‘‘ अधिकार के स्रोत’’ के बारे में मंगलवार को सवाल किया था।

शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) ने एमसीडी में उपराज्यपाल द्वारा नामित ‘एल्डरमैन’ की नियुक्तियों को चुनौती दी है।

भाषा निहारिका नरेश

नरेश


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