गोवा नाइटक्लब आग : अदालत ने सह-मालिक अजय गुप्ता की पुलिस रिमांड चार दिन के लिए बढ़ाई

गोवा नाइटक्लब आग : अदालत ने सह-मालिक अजय गुप्ता की पुलिस रिमांड चार दिन के लिए बढ़ाई

गोवा नाइटक्लब आग : अदालत ने सह-मालिक अजय गुप्ता की पुलिस रिमांड चार दिन के लिए बढ़ाई
Modified Date: December 19, 2025 / 12:07 am IST
Published Date: December 19, 2025 12:07 am IST

पणजी, 18 दिसंबर (भाषा) गोवा की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के सह-मालिक अजय गुप्ता की पुलिस हिरासत को चार दिनों के लिए बढ़ा दिया।

छह दिसंबर को इस नाइटक्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी।

गुप्ता को 10 दिसंबर को गोवा पुलिस ने नयी दिल्ली में गिरफ्तार किया था और उसके बाद मापुसा की एक अदालत ने उसे सात दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

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गुप्ता के वकील रोहन देसाई ने पत्रकारों को बताया कि उनके मुवक्किल को निचली अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उनकी प्रारंभिक रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

गुप्ता ने दिन के दौरान जमानत याचिका दायर की थी।

इस मामले में अब तक गुप्ता समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें दो अन्य मालिक – गौरव लूथरा और उनके भाई सौरभ – भी शामिल हैं, जिन्हें थाईलैंड से लाया गया है।

इस मामले में गिरफ्तार किए गए नाइटक्लब के पांच अन्य कर्मचारियों में राजीव मोदक (कॉर्पोरेट महाप्रबंधक), प्रियांशु ठाकुर (गेट मैनेजर), राजवीर सिंघानिया (बार मैनेजर), विवेक सिंह (महाप्रबंधक) और भरत करण सिंह कोहली (कर्मचारी) शामिल हैं।

पुलिस ने बताया कि नाइटक्लब के एक अन्य मालिक, ब्रिटिश नागरिक सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया है।

भाषा शफीक देवेंद्र

देवेंद्र


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