सरकारी और निजी अस्पताल हर समय रेबीज रोधी टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें : एनएमसी
सरकारी और निजी अस्पताल हर समय रेबीज रोधी टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें : एनएमसी
नयी दिल्ली, एक जनवरी (भाषा)राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे हर समय एंटी-रेबीज वैक्सीन (एआरवी) और रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन (आरआईजी) की अनिवार्य उपलब्धता सुनिश्चित करें।
आयोग ने सात नवंबर के उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला दिया जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार को शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस स्टैंड/डिपो और रेलवे स्टेशन को आवारा कुत्तों के प्रवेश से सुरक्षित करने के लिए कड़े और समयबद्ध निर्देश जारी किए गए थे।
एनएमसी ने सार्वजनिक सूचना में कहा, ‘‘सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को हर समय एंटी-रेबीज वैक्सीन (एआरवी) और इम्युनोग्लोबुलिन (आरआईजी) का अनिवार्य भंडार बनाए रखना होगा।’’
नोटिस में कहा गया है, ‘‘इसलिए, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों /संस्थानों से अनुरोध है कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।’’
एनएमसी ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव द्वारा भारत सरकार के सभी सचिवों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को संबोधित पत्र भी संलग्न किया, जिसमें अदालत के आदेश पर प्रकाश डाला गया था।
भाषा धीरज नरेश
नरेश

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