धार्मिक स्थलों के निर्माण-मरम्मत में करदाता के पैसे खर्च नहीं कर सकती सरकार

धार्मिक स्थलों के निर्माण-मरम्मत में करदाता के पैसे खर्च नहीं कर सकती सरकार

धार्मिक स्थलों के निर्माण-मरम्मत में करदाता के पैसे खर्च नहीं कर सकती सरकार
Modified Date: November 29, 2022 / 07:46 pm IST
Published Date: August 29, 2017 1:52 pm IST

 

2002 के गुजरात दंगों में धार्मिक स्थलों को हुए नुकसान की भरपाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले को पलट दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी धार्मिक स्थल के निर्माण या मरम्मत के लिए सरकार करदाता के पैसे को नहीं खर्च कर सकती है।

 


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