सरकार ने विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम को लागू करने के लिए अंतर-मंत्रालयी बैठक की

सरकार ने विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम को लागू करने के लिए अंतर-मंत्रालयी बैठक की

सरकार ने विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम को लागू करने के लिए अंतर-मंत्रालयी बैठक की
Modified Date: June 24, 2026 / 10:39 pm IST
Published Date: June 24, 2026 10:39 pm IST

नयी दिल्ली, 24 जून (भाषा) सरकार ने एक जुलाई से ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ के लागू होने से पहले बुधवार को इसके तहत समन्वय ढांचे के मसौदे पर मंत्रालयों के बीच एक उच्च-स्तरीय बैठक की।

यहां कर्तव्य भवन में ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में 18 मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों और नोडल अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

यह परामर्श बैठक उन तैयारियों का हिस्सा है, जो एक जुलाई 2026 से ‘वीबी-जी राम जी अधिनियम’ के लागू होने से पहले की जा रही हैं।

बैठक के दौरान मुख्य रूप से इस अधिनियम के उस दृष्टिकोण को कार्यान्वित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें विकेंद्रीकृत और पंचायती राज संस्थाओं के नेतृत्व वाले नियोजन और समन्वय के जरिये ग्रामीण विकास के लिए ‘समग्र-सरकार’ वाले दृष्टिकोण को अपनाया जाना है।

कंसल ने कहा कि जल सुरक्षा, आजीविका, बुनियादी ढांचा, जलवायु के प्रति सुदृढ़ता और स्थानीय आर्थिक विकास जैसी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए ‘समन्वय’ इस कानून का एक मुख्य आधार है।

भाषा शफीक पारुल

पारुल


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