देहरादून: Ban on Protest of Govt Employee उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने चार धाम यात्रा के चलते सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर रोक लगा दी है। यानि अब 6 महीने तक सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर पाएंगे। सरकार के निर्देशों के बावजूद अगर सरकारी कर्मचारियों का संघ हड़ताल करता है जो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
Ban on Protest of Govt Employee मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार की तरफ से पर्सनल डिपार्टमेंट के सचिव शैलेश बगौली ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राज्य में संचालित हो रही चार धाम यात्रा और आगामी मानसून सीजन में संभावित आपदाओं को ध्यान में रखकर लोकहित में हड़ताल पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यह प्रतिबंध उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा-3 व उपधारा-1 के तहत लगाया जा रहा है।
उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य होने के चलते मानसून सीजन में बारिश के दौरान वहां आपदाएं आना सामान्य बात है। राज्य में मानसूनी बारिश के दौरान बड़े पैमाने पर बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाएं आती हैं, जिनके चलते आम आदमी को बेहद नुकसान पहुंचता है। ऐसे में सरकार को तत्काल राहत कार्य चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मानव शक्ति की जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया है।
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In view of the ongoing Chardham Yatra and possible natural disasters in the state during the monsoon period, the Uttarakhand government has issued a notification prohibiting the strike in state services for 6 months. pic.twitter.com/kce7nqHzHE
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 17, 2023
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