इटारसी। Govt bans DJ and other Loudspeaker मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के तारीखों का ऐलान कर दिया। प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं मार्च में शुरू हो जाएंगी। बोर्ड परीक्षा को देखते हुए होशंगाबाद जिले के इटारसी अनुविभागीय दंडाधिकारी अधिकारी ने आगामी आदेश तक डीजे सहित अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में इटारसी अनुविभागीय दंडाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है।
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Govt bans DJ and other Loudspeaker जारी आदेश में अनुविभागीय दंडाधिकारी अधिकारी ने कहा है कि प्राय: यह देखने में आ रहा है कि शादी विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों में डी.जे. का उपयोग देर रात्रि तक तेज गति से हो रहा है। मार्च के प्रथम सप्ताह से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए आगामी आदेश तक डी.जे. बजाने पर पूर्णतः रोक लगाई जा रही है। अति आवश्यक होने पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
Govt bans DJ and other Loudspeaker बता दें कि शादी विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों में डीजे का उपयोग देर रात्रि तक तेज गति से हो रहा है। देर रात तक शादी व अन्य कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग हो रहा है। इससे बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों को पढ़ाई में दिक्कत का सामना कर रहा है। यही वजह है कि इटारसी अनुविभागीय दंडाधिकारी अधिकारी ने ये आदेश जारी किया है।
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DJ, loudspeakers banned in Itarsi, Madhya Pradesh in the wake of the examination of students. Permission can be sought for loudspeakers for 2 hours whereas DJ is fully banned pic.twitter.com/Qhpwvli39E
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) February 7, 2023
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