सरकार ने माल ढुलाई और सामान की जांच करने के सीआईएसएफ के अधिकार को 21 मई तक बढ़ाया
सरकार ने माल ढुलाई और सामान की जांच करने के सीआईएसएफ के अधिकार को 21 मई तक बढ़ाया
नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) केंद्र सरकार ने आतंक रोधी अभियान के तहत देश के 69 हवाई अड्डों पर माल ढुलाई परिचालन और सामान जांच की स्वचलित व्यवस्था की अस्थायी निगरानी के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को दिए गए आदेश को 21 मई तक बढ़ा दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने नौ मई को इस संदर्भ में आधिकारिक निर्देश जारी किया था और सीआईएसएफ को 18 मई तक यह कार्य करने का निर्देश दिया था।
सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि आदेश को 21 मई तक बढ़ा दिया गया है।
सीआईएसएफ के प्रवक्ता ने पहले कहा था कि पहलगाम में आतंकवादी हमले और उसके बाद देश में सुरक्षा परिदृश्य के ‘प्रत्यक्ष जवाब’ में इन प्रक्रियाओं के लिए सीआईएसएफ को ‘अस्थायी रूप से’ जिम्मेदारी सौंपने का आदेश दिया गया है।
आदेश के अनुसार, सीआईएसएफ को केवल यात्रियों और विमान में उनके सामान की तलाशी लेने का काम सौंपा गया है।
माल ढुलाई और सामान जांच की स्वचलित व्यवस्था विमानन कंपनी और हवाई अड्डा संचालकों द्वारा नियुक्त निजी सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा की जाती है।
देश के 69 हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल को ‘कठिन परिश्रम’ करना पड़ रहा है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कई छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और माल ढुलाई की जांच व सामान जांच की स्वचलित व्यवस्था की निगरानी के लिए रिजर्व स्टाफ को अस्थायी ड्यूटी पर लगाया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था को ‘मजबूत’ बनाने के लिए सीआईएसएफ के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि ‘आवश्यक’ थी।
नौ मई को जारी निर्देश में सीआईएसएफ कर्मियों को इन ‘महत्वपूर्ण’ हवाई अड्डों की आकस्मिक जांच करने तथा प्रवेश नियंत्रण की देखरेख करने का भी अधिकार दिया गया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन लगभग दो लाख कर्मियों वाला सीआईएसएफ राष्ट्रीय नागरिक विमानन सुरक्षा बल है और बल ने अपने विमानन सुरक्षा समूह के हिस्से के रूप में 69 हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए लगभग 45,000 कर्मियों को तैनात किया है।
भाषा जितेंद्र संतोष
संतोष

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