Study Leave New Rule: इस तरह की छुट्टियों पर अब नहीं कटेगा वेतन, DA-HRA का भी मिलता रहेगा लाभ, सरकार ने पहले के नियमों में किया बदलाव

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इस तरह की छुट्टियों पर अब नहीं कटेगा वेतन, DA-HRA का भी मिलता रहेगा लाभ, Govt Imposes New Study Leave Rules For Employees

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  • Publish Date - July 30, 2026 / 04:44 PM IST,
    Updated On - July 30, 2026 / 04:45 PM IST

New Study Leave Rules. Image Source- IBC24 Archive

शिमला। New Study Leave Rules सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) के नियमों में संशोधन किया है। अब स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मचारियों को अवकाश अवधि के दौरान पूरा वेतन मिलेगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ता (डीए) और मकान किराया भत्ता (एचआरए) का लाभ भी पहले की तरह जारी रहेगा। सरकार ने यह संशोधन केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में बदलाव करते हुए किया है, जिसे 7 अगस्त 2024 से प्रभावी माना जाएगा।

New Study Leave Rules वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नए नियमों का लाभ देश और विदेश दोनों स्थानों पर अध्ययन अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। अब कर्मचारियों को पढ़ाई या विशेष प्रशिक्षण के दौरान वेतन कटौती अथवा आर्थिक असुरक्षा की चिंता नहीं रहेगी। विदेश में अध्ययन के लिए जाने वाले कर्मचारियों को अवकाश पर जाने से पहले मिलने वाला पूरा वेतन, डीए और एचआरए मिलता रहेगा। यही व्यवस्था देश के भीतर अध्ययन अवकाश लेने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को उच्च शिक्षा, शोध और आधुनिक प्रशासनिक प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। नई तकनीकों और बेहतर प्रशासनिक प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने से सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।

छात्रवृत्ति या स्टाइपेंड मिलने पर होगा समायोजन

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि अध्ययन अवकाश के दौरान किसी कर्मचारी को छात्रवृत्ति, स्टाइपेंड या अंशकालिक रोजगार से पारिश्रमिक प्राप्त होता है, तो उस राशि का समायोजन अवकाश वेतन के साथ किया जाएगा। हालांकि किसी भी स्थिति में कर्मचारी को मिलने वाला अवकाश वेतन हाफ-पे लीव (आधे वेतन अवकाश) से कम नहीं होगा। इसके लिए कर्मचारी को यह प्रमाणित करना होगा कि उसे अध्ययन अवधि में किसी प्रकार की छात्रवृत्ति, स्टाइपेंड या पार्ट-टाइम रोजगार से पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हो रहा है।