ट्रांसजेंडर्स को हर महीने मिलेगा पेंशन, आगामी बजट सत्र में पेश किया जा सकता है अनुपूरक बजट

ट्रांसजेंडर्स को हर महीने मिलेगा पेंशन, आगामी बजट सत्र में पेश किया जा सकता है अनुपूरक बजट! Govt Will Give Pension to Transgender

ट्रांसजेंडर्स को हर महीने मिलेगा पेंशन, आगामी बजट सत्र में पेश किया जा सकता है अनुपूरक बजट
Modified Date: June 19, 2023 / 03:22 pm IST
Published Date: June 19, 2023 3:22 pm IST

रांची: Govt Will Give Pension to Transgender  झारखंड कह हेमंत सोरेन सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को हर महीने पेंशन देने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर सरकार के पास भेज दिया है और आगामी विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट लाकर सरकार इसे लागू कर सकती है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 14000 ट्रांसजेंडर लाभान्वित होंगे।

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Govt Will Give Pension to Transgender  मिली जानकारी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में पेश किए गए बजट में इसका प्रावधान नहीं किया गया था। अब अनुपूरक बजट के माध्यम से ट्रांसजेंडर पेंशन मद में राशि का प्रावधान किया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ट्रांसजेंडरों की संख्या 11,900 थी जो अब 14 हजार है।

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कहा जा रहा है कि ट्रांसजेंडरों के पुनर्वास और उनको मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की जा रही है। दरअसल, ट्रांसजेंजडरों को संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक सरकारी व्यवस्था में थर्ड जेंडर के रूप में शामिल कर लिया गया है लेकिन अभी भी सामाजिक स्तर पर उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकांश लोग शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और असंगठित रोजगार में लगे है।

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महिला, बाल विकास एंव सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा तैयार योजना के प्रस्ताव के मुताबिक जिन ट्रांसजेंडर्स की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और जिनके पास वोटर आईडी कार्ड हो, उनको ही पेंशन मिलेगा। अधिनियम 2019 के तहत जिला उपायुक्त के स्तर से सर्टिफाइड लोग ही ट्रांसजेंडर माने जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में बीडीओ और शहरी इलाकों में उन्हें अंचलाधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा।

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यदि कोई भी उपरोक्त अहर्ताओं को पूरा करता है तो वह पेंशन योजना का लाभ लेने का हकदार होगा। आवेदन करने के लिए लाभुक को आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासबुक, ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज जमान करने होंगे। हालांकि, जो लोग पहले ही किसी अन्य पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

 

 

 

 

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