गुजरात की अदालत तीस्ता व श्रीकुमार की ज़मानत याचिकाओं पर आदेश कर सकती है पारित

गुजरात की अदालत तीस्ता व श्रीकुमार की ज़मानत याचिकाओं पर आदेश कर सकती है पारित

गुजरात की अदालत तीस्ता व श्रीकुमार की ज़मानत याचिकाओं पर आदेश कर सकती है पारित
Modified Date: November 29, 2022 / 07:57 pm IST
Published Date: July 28, 2022 12:34 pm IST

अहमदाबाद, 28 जुलाई (भाषा) अहमदाबाद की एक अदालत गुजरात में 2002 के दंगों के सिलसिले में बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए दस्तावेज़ों में जालसाजी करने के आरोप में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आरबी श्रीकुमार की जमानत याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को आदेश पारित कर सकती है।

दोनों ने मामले की तफ्तीश करने के लिए गठित किए गए विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से लगाए गए आरोपों का खंडन किया है।

अदालत ने मंगलवार को सीतलवाड़ और श्रीकुमार की ज़मानत याचिकाओं पर अपना आदेश बृहस्पतिवार तक के लिए टाल दिया था।

सीतलवाड़, श्रीकुमार और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट को अहमदाबाद अपराध शाखा ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था।

एसआईटी ने अदालत को बताया था कि सीतलवाड़ और श्रीकुमार दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर रची गई ”बड़ी साजिश” का हिस्सा थे, जिसका मकसद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को अस्थिर करना था।

भाषा नोमान सुरेश

सुरेश


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