गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी में शराब सेवन नियमों में ढील दी, परमिट की जरूरत खत्म

गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी में शराब सेवन नियमों में ढील दी, परमिट की जरूरत खत्म

गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी में शराब सेवन नियमों में ढील दी, परमिट की जरूरत खत्म
Modified Date: December 23, 2025 / 12:56 am IST
Published Date: December 23, 2025 12:56 am IST

अहमदाबाद, 22 दिसंबर (भाषा) गुजरात सरकार द्वारा गांधीनगर स्थित ‘गिफ्ट सिटी’ में शराब संबंधी नियमों में किए गए बदलावों के बाद अब राज्य या भारत के बाहर का कोई भी व्यक्ति केवल फोटो पहचान पत्र दिखाकर इस वैश्विक वित्तीय केंद्र के अंदर निर्दिष्ट होटलों या रेस्तरां में शराब का सेवन कर सकता है।

सरकार ने ‘गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में शराब नियमों में बड़े बदलाव किए हैं और शराब पीने के लिए परमिट प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।

राज्य के गृह विभाग ने 20 दिसंबर को राजपत्र अधिसूचना जारी कर गिफ्ट सिटी में शराब के सेवन से जुड़े नियमों में और ढील दी है।

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गुजरात में शराब का निर्माण, बिक्री और सेवन प्रतिबंधित है। हालांकि, सरकार ने 2023 में गिफ्ट सिटी को कुछ शर्तों के साथ छूट देते हुए केंद्रीय व्यावसायिक जिले के भीतर शराब की बिक्री और सेवन की अनुमति दी थी।

नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, गुजरात के बाहर के लोग या विदेशी नागरिक को अब गिफ्ट सिटी में निर्दिष्ट स्थानों पर अपना वैध फोटो पहचान पत्र दिखाकर शराब पीने की अनुमति है।

यह नया नियम उस पूर्व शर्त को समाप्त करता है जिसके तहत ऐसे ‘बाहरी व्यक्तियों’ को अस्थायी परमिट प्राप्त करना आवश्यक था।

भाषा

राजकुमार सुभाष

सुभाष


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