गुजरात: चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा
गुजरात: चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा
गांधीनगर, 30 मई (भाषा) गुजरात के गांधीनगर की एक विशेष अदालत ने चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में शनिवार को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। लोक अभियोजक सुनील पंड्या ने यह जानकारी दी।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिये गठित अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एसवी शर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यहां सेक्टर 25 में मजदूर के रूप में काम करने वाले बिहार के मूल निवासी राम यादव ने पिछले साल दिसंबर में बच्ची को उसके घर से अगवा कर इंदिरा नगर के पास एक सुनसान जगह पर उससे दुष्कर्म किया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सेक्टर 21 थाने में पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यादव को गिरफ्तार किया गया।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि जब यादव को जांच के सिलसिले में एलडीआरपी-आईटीआर कॉलेज के पास अपराध स्थल पर ले जाया गया, तब उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने तीन गोलियां चलाई, जिनमें से एक गोली उसके पैर में लगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, फॉरेंसिक टीम ने अपराध स्थल से वीर्य, बाल और रक्त सहित साक्ष्य एकत्र किए और बाद में रिपोर्ट अदालत में पेश की गई।
भाषा जितेंद्र दिलीप
दिलीप

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