गुरुग्राम: New Rules for Auto Drivers हरियाणा के गुरुग्राम में पोशाक नहीं पहनने वाले और विशिष्ट पहचान (बैज) प्रदर्शित नहीं करने वाले ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (यातायात) वीरेंद्र विज द्वारा सोमवार को जारी एक पत्र के अनुसार, आदेश का अनुपालन करने के लिए ऑटो रिक्शा चालकों के वास्ते 20 मई की समय सीमा निर्धारित की गई है।
New Rules for Auto Drivers पत्र में कहा गया है, ‘‘जिला गुरूग्राम के सभी ऑटो यूनियन के अध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि 20 मई तक सभी ऑटो रिक्शा चालक धूसर रंग की पोशाक पहनना शुरू कर दें, जिसमें बायीं ओर बैज लगा हो। इसके बाद, हरियाणा के परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार आदेश का पालन नहीं करने वाले ऑटो चालकों का मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत चालान काटा जाएगा।’’
डीसीपी विज ने कहा, ‘‘गुरुग्राम में ऑटो चालकों के लिए ड्रेस कोड पहले से ही लागू है लेकिन कुछ ऑटो रिक्शा चालक अब भी इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। हमने अब उन्हें 20 मई तक का समय दिया है, जिसके बाद आदेश का पालन नहीं करने वाले ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।’’