गुरुग्राम में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
गुरुग्राम में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
गुरुग्राम, 14 सितंबर (भाषा) गुरुग्राम की एक अदालत ने वर्ष 2019 में एक लड़की से कथित तौर पर दुष्कर्म के लिए 25 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने आरोपी रोहित पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के पिता ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और रोहित पर 2019 में उसकी 14 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया।
उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने मामले की गहनता से जांच की और आरोपी के खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह एकत्र कर अदालत में पेश किए।
गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि अदालत में दायर आरोपपत्र और गुरुग्राम पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सबूतों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
भाषा जितेंद्र माधव
माधव

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