Gyanvapi Masjid Case : Court rejects plea for carbon dating of 'Shivling'

Gyanvapi Masjid Case : ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका, नहीं होगी ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग, कोर्ट ने खारिज की याचिका

Gyanvapi Masjid Case : ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका : Gyanvapi Masjid Case: Court rejects plea for carbon dating of 'Shivling'

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 09:00 PM IST, Published Date : October 14, 2022/3:28 pm IST

वाराणसी : वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद परिसर में कार्बन डेटिंग और ‘शिवलिंग’ की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया। जिला कोर्ट को इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।>>*IBC24 News Channel के WHATSAPP  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां CLICK करें*<<

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इस मामले में हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग कह रहा है उसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। हिंदू पक्ष की मांग है कि शिवलिंग की जांच के लिए कार्बन डेटिंग कराई जाए। ताकि उसकी उम्र का पता चले और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कार्बन डेटिंग की मांग चार महिलाओं ने की है। जिला कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष का कहना है कि वे हाई कोर्ट का रुख करेंगे।

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कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए क्या कहा

कोर्ट ने मांग को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जहां कथित शिवलिंग पाया गया है, उसे सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में अगर कार्बन डेटिंग के दौरान कथित शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा।

 

 
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