हरियाणा : दुकान कर्मचारियों की कार्य अवधि बढ़ाकर 10 घंटे करने संबंधी विधेयक पारित

हरियाणा : दुकान कर्मचारियों की कार्य अवधि बढ़ाकर 10 घंटे करने संबंधी विधेयक पारित

हरियाणा : दुकान कर्मचारियों की कार्य अवधि बढ़ाकर 10 घंटे करने संबंधी विधेयक पारित
Modified Date: December 23, 2025 / 12:28 am IST
Published Date: December 23, 2025 12:28 am IST

चंडीगढ़, 22 दिसंबर (भाषा) हरियाणा विधानसभा ने सोमवार को एक विधेयक पारित किया, जिसमें दुकानों और निजी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए दैनिक कार्य की अवधि को नौ घंटे से बढ़ाकर दस घंटे करने का प्रावधान है, जबकि कुल साप्ताहिक कार्य घंटों की सीमा 48 घंटे ही रखी गई है।

हरियाणा दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक 2025 को हरियाणा दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 में संशोधन करने के लिए पारित किया गया।

श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सुधारों के माध्यम से छोटे प्रतिष्ठानों पर अनुपालन का बोझ कम करना है।

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वहीं, कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने विधेयक के कुछ प्रावधानों की ओर इशारा करते हुए पूछा कि यह व्यापार करने में आसानी है या ‘आधुनिक गुलामी’ को वैध बनाना?

मंत्री विज ने कहा कि यह विधेयक श्रमिकों और दुकानदारों दोनों के लिए लाभकारी है और यह श्रमिकों के साथ-साथ व्यापारियों के हित में भी है।

भाषा

शुभम सुभाष

सुभाष


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