हरियाणा: छात्रा को परीक्षा देने से रोकने के लिए स्कूल की मान्यता होगी रद्द

हरियाणा: छात्रा को परीक्षा देने से रोकने के लिए स्कूल की मान्यता होगी रद्द

हरियाणा: छात्रा को परीक्षा देने से रोकने के लिए स्कूल की मान्यता होगी रद्द
Modified Date: June 26, 2026 / 05:44 pm IST
Published Date: June 26, 2026 5:44 pm IST

कैथल, 26 जून (भाषा) हरियाणा के मंत्री श्याम सिंह राणा ने शुक्रवार को फीस जमा न होने के कारण पांचवीं कक्षा की एक छात्रा को परीक्षा देने से रोकने पर एक निजी स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश दिए।

यह मामला यहां जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक के दौरान सामने आया जब गुलियाना गांव की रहने वाली विधवा पूनम देवी ने काकौत गांव स्थित स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के अनुसार, स्कूल ने उनकी बेटी को पांचवीं कक्षा की परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी क्योंकि उनका परिवार फीस जमा करने में असमर्थ था।

स्कूल पर छात्रा को निष्कासित करने और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (एसएलसी) जारी करने से पहले 30,000 रुपये की बकाया फीस जमा करने का दबाव बनाने का भी आरोप है।

कैथल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने समिति को बताया कि छात्रा का अब एक अन्य स्कूल में दाखिला करा दिया गया है।

राणा ने घटना को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग को स्कूल की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने और तत्काल कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को इसकी सिफारिश भेजने के निर्देश दिए।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि एक बालिका को शिक्षा से वंचित करना अस्वीकार्य है और यह ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान की भावना के भी विपरीत है।

भाषा जितेंद्र नरेश

नरेश


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