हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले में निलंबित एसएचओ की याचिका खारिज

हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले में निलंबित एसएचओ की याचिका खारिज

हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले में निलंबित एसएचओ की याचिका खारिज
Modified Date: April 29, 2025 / 10:38 pm IST
Published Date: April 29, 2025 10:38 pm IST

प्रयागराज, 29 अप्रैल (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाथरस के निलंबित थाना प्रभारी दिनेश कुमार वर्मा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें 2020 में जिले में 19 वर्षीय दलित युवती से सामूहिक बलात्कार व हत्या से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ जारी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

गाजियाबाद की सीबीआई अदालत द्वारा जारी समन आदेश समेत कार्यवाही को रद्द करने की वर्मा की याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति राज बीर सिंह ने अधिकारी के आचरण की आलोचना की और कहा कि मामले को संभालने में प्रक्रियात्मक उल्लंघन और संवेदनशीलता की कमी थी।

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सीबीआई ने हाथरस के तत्कालीन थाना प्रभारी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया है।

उल्लेखनीय है कि 2020 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले का स्वतः संज्ञान लिया था जिसमें 19 वर्षीय दलित युवती का 29 सितंबर, 2020 की रात उसके परिजनों की इच्छा के विरुद्ध अंतिम संस्कार कर दिया गया था।

भाषा राजेंद्र जोहेब

जोहेब


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