उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव पर रोक लगाने से इनकार किया

उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव पर रोक लगाने से इनकार किया

उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव पर रोक लगाने से इनकार किया
Modified Date: September 16, 2026 / 01:14 pm IST
Published Date: September 16, 2026 1:14 pm IST

चेन्नई, 16 सितंबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने मदुरंथकम (सुरक्षित) और धारापुरम (सुरक्षित) विधानसभा सीट पर छह अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एस. एम. सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति कृष्णनस्वामी गोविंदराजन की खंडपीठ ने अधिवक्ता के. सुथन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता विजय नारायण ने अदालत को बताया कि इसी मुद्दे से जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एस. ए. धर्माधिकारी की अध्यक्षता वाली प्रथम पीठ कर रही है और उसने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

इसके बाद अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इस जनहित याचिका को भी 18 सितंबर को प्रथम पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

भाषा शोभना मनीषा

मनीषा


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