उच्च न्यायालय ने उदयनिधि के चुनावी हलफनामे में ‘विसंगतियों’ से संबंधित मामले में आयकर रिपोर्ट मांगी

उच्च न्यायालय ने उदयनिधि के चुनावी हलफनामे में ‘विसंगतियों’ से संबंधित मामले में आयकर रिपोर्ट मांगी

उच्च न्यायालय ने उदयनिधि के चुनावी हलफनामे में ‘विसंगतियों’ से संबंधित मामले में आयकर रिपोर्ट मांगी
Modified Date: April 15, 2026 / 04:07 pm IST
Published Date: April 15, 2026 4:07 pm IST

चेन्नई, 15 अप्रैल (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग से तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा चेन्नई के चेपॉक-थिरुवल्लिकेनी विधानसभा क्षेत्र से पुन: चुनाव लड़ने के लिए दायर किये गये चुनावी हलफनामों में कथित विसंगतियों पर बुधवार को एक रिपोर्ट मांगी।

न्यायमूर्ति एस ए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने चेन्नई के आर कुमारवेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयकर महानिदेशक (जांच) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से स्थिति रिपोर्ट मांगी। कुमारवेल ने याचिका में उदयनिधि द्वारा उम्मीदवार के रूप में अपने चुनावी हलफनामे में घोषित संपत्तियों की जांच का अनुरोध किया था।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 20 अप्रैल तय की।

चेपॉक-थिरुवल्लिकेनी निर्वाचन क्षेत्र के याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि 2026 में उपमुख्यमंत्री द्वारा दाखिल नामांकन पत्र के साथ संलग्न हलफनामे में उल्लेखित संपत्ति विवरण और 2021 के चुनावों के लिए दाखिल हलफनामे में उल्लेखित संपत्ति विवरण में विसंगतियां थीं।

कुमारवेल ने दावा किया कि तुलनात्मक विश्लेषण से सात करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के ‘‘गायब होने’’ होने का पता चला है और उन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग और निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को उदयनिधि द्वारा किए गए वित्तीय खुलासे, आय के स्रोत, लेनदेन और वैधानिक दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीट के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा।

भाषा

देवेंद्र माधव

माधव


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