संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल वाली इंजीनियर रशीद की याचिका पर सुनवाई स्थगित

संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल वाली इंजीनियर रशीद की याचिका पर सुनवाई स्थगित

संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल वाली इंजीनियर रशीद की याचिका पर सुनवाई स्थगित
Modified Date: March 7, 2025 / 08:54 pm IST
Published Date: March 7, 2025 8:54 pm IST

नयी दिल्ली, सात मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद की आगामी संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल की याचिका पर सुनवाई को एक सप्ताह के लिए टाल दिया।

रशीद के वकील विख्यात ओबेरॉय ने बताया कि अदालत 10 मार्च को आदेश सुनाएगी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने पांच मार्च को रशीद की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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अदालत में 27 फरवरी को दायर अर्जी में इस आधार पर राहत मांगी गई थी कि रशीद एक सांसद हैं और उन्हें अपना सार्वजनिक कर्तव्य पूरा करने के लिए आगामी सत्र में उपस्थित होना आवश्यक है।

इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद ने 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला को हराया था।

रशीद की नियमित जमानत याचिका फिलहाल अदालत में लंबित है।

संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से शुरू होकर चार अप्रैल को समाप्त होगा।

न्यायाधीश ने 10 सितंबर को रशीद को अंतरिम जमानत दी थी, ताकि वह जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकें।

रशीद ने 27 अक्टूबर को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था।

रशीद वर्ष 2017 में आतंकी वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से जेल में बंद हैं।

भाषा जितेंद्र दिलीप

दिलीप


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