अखलाक मामले को वापस लेने के लिए उप्र सरकार की याचिका पर सुनवाई 18 दिसंबर को

अखलाक मामले को वापस लेने के लिए उप्र सरकार की याचिका पर सुनवाई 18 दिसंबर को

अखलाक मामले को वापस लेने के लिए उप्र सरकार की याचिका पर सुनवाई 18 दिसंबर को
Modified Date: December 12, 2025 / 08:53 pm IST
Published Date: December 12, 2025 8:53 pm IST

नोएडा, 12 दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर के सूरजपुर स्थित एक त्वरित अदालत ने दादरी में मोहम्मद अखलाक को 2015 में पीट-पीटकर मार डालने का मामला वापस लेने के लिए राज्य सरकार के आवेदन पर सुनवाई के वास्ते 18 दिसंबर की तारीख तय की है। अधिकारियों और पीड़ित परिवार के वकील ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

राज्य सरकार ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप वापस लेने का अनुरोध किया है।

यह मामला जारचा पुलिस थानाक्षेत्र के बिसाहड़ा गांव में अखलाक के घर में गोमांस रखे होने की अफवाह को लेकर उसकी हत्या किये जाने से संबंधित है।

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यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत के समक्ष आया, जहां अभियोजन पक्ष ने सूचित किया कि उसने राज्य के न्याय विभाग-5 (आपराधिक), लखनऊ द्वारा 26 अगस्त को जारी एक आदेश के अनुपालन में मामला वापस लेने की याचिका दायर की है।

पीड़ित परिवार के वकील यूसुफ सैफी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘अदालत ने मोहम्मद अखलाक को भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डालने के आरोपियों के खिलाफ मामला वापस लेने की अर्जी पर सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की है।’’

अधिकारियों के अनुसार, सरकार और अभियोजन के संयुक्त निदेशक के निर्देशों के बाद सहायक जिला सरकारी अधिवक्ता (आपराधिक) द्वारा मामला वापस लेने का आवेदन दायर किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, आवेदन में सामाजिक सद्भाव की बहाली को मामला वापस लेने का कारण बताया गया है।

गौतमबुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव निवासी 52-वर्षीय अखलाक को 28 सितंबर, 2015 को भीड़ ने कथित तौर पर घर में गोमांस रखे होने के संदेह में पीट-पीटकर मार डाला था।

इस मामले की सुनवाई यहां की एक त्वरित अदालत में चल रही है और फैसले का इंतजार है।

भाषा

अमित सुरेश

सुरेश


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