ज्ञानवापी मामले में वुजूखाना एएसआई सर्वेक्षण याचिका पर सुनवाई टली
ज्ञानवापी मामले में वुजूखाना एएसआई सर्वेक्षण याचिका पर सुनवाई टली
प्रयागराज, 14 मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वुजूखाना क्षेत्र के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार को टाल दी।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई, 2026 की तारीख तय की है।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल, वाराणसी की एक अदालत में वादकारियों में से एक राखी सिंह द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं।
बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सुनवाई टाल दी।
यह पुनरीक्षण याचिका वाराणसी के जिला न्यायाधीश के 21 अक्टूबर, 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वुजूखाना क्षेत्र (कथित शिवलिंग को छोड़कर) के सर्वेक्षण के लिए एएसआई को निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता राखी सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि न्यायहित में वुजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण आवश्यक है, जिससे अदालत को निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। राखी सिंह वाराणसी की अदालत में चल रहे श्रृंगार गौरी पूजा वाद में भी वादकारियों में शामिल हैं।
उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि एएसआई सर्वेक्षण से पूरे परिसर के धार्मिक स्वरूप का निर्धारण करने में मदद मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि एएसआई इससे पहले वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट जिला न्यायाधीश को सौंप चुका है। यह सर्वेक्षण 21 जुलाई, 2023 के आदेश के तहत किया गया था।
भाषा
सं, राजेंद्र रवि कांत

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